पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा को सशर्त जमानत
एनआरएचएम योजना में हुए घोटाले के एक मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा को सशर्त जमानत देने का निर्णय लिया। लोक अभियोजक ने बताया कि 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर पूर्व मंत्री को जमानत दी गई है। एनआरएचएम योजना के तहत लखनऊ में दवा व उपकरण खरीदने के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : एनआरएचएम योजना में हुए घोटाले के एक मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा को सशर्त जमानत देने का निर्णय लिया। लोक अभियोजक ने बताया कि 50 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर पूर्व मंत्री को जमानत दी गई है। एनआरएचएम योजना के तहत लखनऊ में दवा व उपकरण खरीदने के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था।
मामले में सीबीआइ ने यूपी के पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम, अभय कुमार वाजपेयी, कारोबारी सौरभ जैन, उनकी पत्नी रजनी जैन, संजीव कुमार व अरुण कुमार दीक्षित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट पेश की। इसके बाद सीबीआइ ने मामले में पूरक आरोपित पत्र पेश किया, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू ¨सह कुशवाहा को आरोपित किया। विशेष अदालत ने पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेकर पूर्व मंत्री के समन व वारंट जारी किए, लेकिन वह पेश नहीं हुए। इसके चलते पिछली सुनवाई पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में सरेंडर किया था।