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जमीन घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी पर बहस पूरी

सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ के जमीन घोटाले के एक आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में दाखिल की गई अर्जी पर अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने बहस की।

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 07:30 PM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 07:30 PM (IST)
जमीन घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी पर बहस पूरी
जमीन घोटाले के आरोपित की जमानत अर्जी पर बहस पूरी

जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हुए 126 करोड़ के जमीन घोटाले के एक आरोपित की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में दाखिल की गई अर्जी पर अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अर्जी पर बृहस्पतिवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 13 फरवरी को अर्जी पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

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बता दें कि अब तक प्राधिकरण से जुड़ा केस मेरठ कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन पिछले दिनों मामले की जांच की सीबीआइ को मिलने के बाद से केस सीबीआइ से जुड़ गया था, जिसके चलते हाईकोर्ट ने इस मामले को मेरठ से गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया है। इसके कारण आरोपित एवं एसीओ सतीश कुमार और अजीत सिंह डासना जेल में बंद हैं।


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