अमिताभ बच्चन की फिल्म 'चेहरे' के मामले में बचाव पक्ष ने दाखिल किया जवाब
जिला जज की अदालत में सोमवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म चेहरे के मामले में सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष से अगली सुनवाई पर केस के संबंध में अन्य जवाब दाखिल करने की बात कही है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : जिला जज की अदालत में सोमवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म चेहरे के मामले में सुनवाई हुई। जिला जज की अदालत में बचाव पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष से अगली सुनवाई पर केस के संबंध में अन्य जवाब दाखिल करने की बात कही है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है। यह है मामला
बता दें कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता प्रियांक त्यागी ने अपने मुवक्किल उदय प्रकाश निवासी वैशाली की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि उदय प्रकाश फिल्म राइटर और मुंबई फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई साल पहले एक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की थी, जिसे हाईवे-39 के नाम से रजिस्टर्ड भी कराया था। इसके बाद उनके एक साथी कैमरामैन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में प्रोड्यूसर रूमी जाफरी और डायरेक्टर आनंद पंडित को बताया था। आरोप है कि उन्होंने उस दौरान स्क्रिप्ट का प्रयोग करने से मना कर दिया था। आरोप है कि अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने चेहरे नाम की फिल्म में उसी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया है, जिसे उदय ने रजिस्टर्ड कराया था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने चेहरे में अभिनेता अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी को अभिनय के लिए चुना है। फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है। यह कुछ माह बाद ही रिलीज होने को तैयार है। आरोप है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कॉपी राइट एक्ट का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने उदय की ओर से जिला जज की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज पर स्टे की मांग की थी।