धोखाधड़ी के मामले में एफआइआर दर्ज करने के आदेश
जागरण संवाददाता गाजियाबाद एलआइसी पालिसी करने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी करने के मामले
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद:
एलआइसी पालिसी करने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला सिहानी गेट थानाक्षेत्र का है। पीड़ित ने एफआइआर दर्ज कराने के लिए पुलिस से शिकायत की थी लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं हुई। इसके बाद अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एफआइआर दर्ज करने के गुहार लगाई थी।
अधिवक्ता परविदर नागर ने बताया कि लोहिया नगर में संजय प्रताप सिंह परिवार समेत रहते हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट सौरभ के माध्यम से तीन लाख रुपये की पालिसी कराई थी। उस वक्त उसे 1582 रुपये नकद और 3062 रुपये का चेक दिया था। इसके बाद उसे एलआईसी से सर्टिफिकेट जारी किया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पालिसी रद होने की जानकारी दी गई।
आरोप है कि एलआइसी गाजियाबाद शाखा के सहायक प्रबंधक संजय मित्तल, प्रबंधक संजय मारवाह, एजेंट सौरभ व राजीव कुमार शर्मा ने मिलीभगत कर धोखाधड़ी करते उनके द्वारा दी गई रकम हड़प ली। पीड़ित संजय प्रताप सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत शुक्रवार को चारों आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश सिहानी गेट थाना पुलिस को दिए हैं।