Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के आंतक पर प्रशासन से किया जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन नगर निगम प्रदेश के प्रमुख सचिव समेत अन्य से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि लोगों को कुत्तों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी से पार्षद संजय सिंह ने यह याचिका डाली थी। उन्होंने कुत्तों की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की प्रति के साथ जिलाधिकारी को भी पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को काटने वाले कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 08:15 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jan 2020 08:15 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के आंतक पर प्रशासन से किया जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के आंतक पर प्रशासन से किया जवाब तलब

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद :

loksabha election banner

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन, नगर निगम, प्रदेश के प्रमुख सचिव समेत अन्य से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि लोगों को कुत्तों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी से पार्षद संजय सिंह ने यह याचिका डाली थी। उन्होंने कुत्तों की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की प्रति के साथ जिलाधिकारी को भी पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को काटने वाले कुत्तों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

पार्षद संजय सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जिलाधिकारी गाजियाबाद, नगर निगम गाजियाबाद, जिलाधिकारी हापुड़, नोएडा प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है कि कुत्तों से छुटकारा देने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। बीते दिसंबर में संयज सिंह ने कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डीएम को दिया ज्ञापन :पार्षद संजय सिंह का कहना है हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुत्तों की समस्या पर डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी के घर, पार्क के सामने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। सोसायटियों में कुत्तों के खाना खिलाने के लिए समय और स्थान निर्धारित होना चाहिए, जिससे लोग सतर्क रहें। कोर्ट के इस आदेश की कॉपी को संलग्न करते हुए संजय सिंह ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कोर्ट के इस नियम को गाजियाबाद में भी लागू करने की मांग की है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.