सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के आंतक पर प्रशासन से किया जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन नगर निगम प्रदेश के प्रमुख सचिव समेत अन्य से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि लोगों को कुत्तों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी से पार्षद संजय सिंह ने यह याचिका डाली थी। उन्होंने कुत्तों की समस्या पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले की प्रति के साथ जिलाधिकारी को भी पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को काटने वाले कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद :
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन, नगर निगम, प्रदेश के प्रमुख सचिव समेत अन्य से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि लोगों को कुत्तों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी से पार्षद संजय सिंह ने यह याचिका डाली थी। उन्होंने कुत्तों की समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले की प्रति के साथ जिलाधिकारी को भी पत्र दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों को काटने वाले कुत्तों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
पार्षद संजय सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जिलाधिकारी गाजियाबाद, नगर निगम गाजियाबाद, जिलाधिकारी हापुड़, नोएडा प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है कि कुत्तों से छुटकारा देने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है। बीते दिसंबर में संयज सिंह ने कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डीएम को दिया ज्ञापन :पार्षद संजय सिंह का कहना है हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुत्तों की समस्या पर डाली गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि किसी के घर, पार्क के सामने कुत्ते को खाना नहीं खिलाया जा सकता है। सोसायटियों में कुत्तों के खाना खिलाने के लिए समय और स्थान निर्धारित होना चाहिए, जिससे लोग सतर्क रहें। कोर्ट के इस आदेश की कॉपी को संलग्न करते हुए संजय सिंह ने जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने कोर्ट के इस नियम को गाजियाबाद में भी लागू करने की मांग की है।