मोहन लाल राठी के सरकारी गवाही बनने की अर्जी पर हुई बहस
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : काली कमाई के धनकुबेर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : काली कमाई के धनकुबेर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश राजेश चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। पूर्व मुख्य अभियंता व उसका सीए मोहन लाल राठी कड़ी सुरक्षा में जेल से अदालत में पेश हुए।
सीबीआइ के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके ¨सह ने बताया कि यादव ¨सह के सीए मोहन लाल राठी ने सरकारी गवाह बनने के लिए पूर्व में जो प्रार्थना पत्र दिया था मंगलवार को उस पर बहस हुई। आरोपित पूर्व मुख्य अभियंता की तरफ से उनके अधिवक्ता जेपी शर्मा ने मोहन लाल राठी को सरकारी गवाह बनाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए दलीलें पेश कीं। वहीं मोहन लाल राठी की तरफ से उनके अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने तर्क पेश हुए। सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वरिष्ठ लोक अभियोजक ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए आज यानि बुधवार का दिन नियत किया। मामले में सह-आरोपित यादव ¨सह का बेटा सन्नी व बेटी गरिमा भूषण और करुणा ¨सह अदालत में पेश नहीं हुए। इनके अधिवक्ता जयेंद्र शर्मा ने बताया कि तीनों को स्थायी जमानत पर सुनवाई के लिए बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित होना है। इसी के चलते हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ तीनों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अदालत में पेश किया गया।
यह है मामला
सीबीआइ ने एक अप्रैल 2004 से चार अगस्त 2015 तक की समयावधि में यादव ¨सह व उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जांच की। जांच के दौरान सीबीआइ को यादव ¨सह व उसके परिवार के सदस्यों की करीब 23 करोड़ 15 लाख 41 हजार 514 रुपये की बेहिसाब परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। आय के ज्ञात स्त्रोतों के मुताबिक उपरोक्त सभी की आय चार करोड़ 51 लाख 64 हजार 232 रुपये होनी चाहिए थी। आरोपितों की आय ज्ञात स्त्रोतों से 512.66 फीसद ज्यादा पाई गई। इस मामले में सीबीआइ ने 30 जुलाई 2015 को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ व उसके परिवार के सदस्यों व व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआइ ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव ¨सह, उसकी पत्नी कुसुमलता, बेटी गरिमा भूषण व करुणा ¨सह, बेटे सन्नी, पुत्रवधू श्रेष्ठा ¨सह, चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहन लाल राठी, तीन फर्म मैसर्स कुसुम गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केएस अल्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स हिचकी क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड व पीजीपी चैरिटेबल ट्रस्ट को आरोपित किया है।