Move to Jagran APP

गैरइरादतन हत्या में दंपती समेत तीन को कैद और जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत तीन को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 13 Jul 2018 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 13 Jul 2018 07:23 PM (IST)
गैरइरादतन हत्या में दंपती समेत 
तीन को कैद और जुर्माना
गैरइरादतन हत्या में दंपती समेत तीन को कैद और जुर्माना

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में पति-पत्नी समेत तीन को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ में प्रत्येक दोषी पर 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला निवाड़ी थानाक्षेत्र के पतला गांव का है।

loksabha election banner

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लोकेश कुमार ने बताया कि घटना 22 मार्च 2007 की रात दो बजे की है। मामले में मृतक कृष्णपाल के भाई योगेंद्र नेहरा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उपरोक्त तारीख व समय पर संगीता, पति कपिल व देवर सुनील और भाई सरजू निवासी जहांगीरपुर, गौतमबुद्धनगर के साथ उनके घर पहुंची। घर में कृष्णपाल के अलावा वादी की पत्नी अनीता व उसके छोटे भाई की पत्नी थी। दरवाजा खुलवाने के बाद उपरोक्त सभी ने कृष्णपाल को पीटना शुरू कर दिया। लाठी-डंडे व सरिया से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर मौजूद परिजनों ने उसका बचाव किया तो आरोपितों ने उन्हें भी पीटा। मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक आरोपित संगीता की शादी पहले, वादी योगेंद्र नेहरा के भाई मनोज से हुई थी। उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसके बाद संगीता ने कपिल से दूसरी शादी कर ली थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-11 प्रीति श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को संगीता, उसके पति कपिल व देवर सुनील को गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रत्येक को सात साल कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में आरोपित सरजू को अदालत पिछली सुनवाई पर ही बरी करने का आदेश दे चुकी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.