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जमानत अर्जी पर बहस के लिए सीबीआइ ने मांगा समय

सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त पेश हुआ। पिछली तारीख पर उसके वकीलों की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन सीबीआइ ने जमानत पर बहस करने के लिए समय मांग लिया जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 07:16 PM (IST)Updated: Mon, 20 Jan 2020 07:16 PM (IST)
जमानत अर्जी पर बहस के लिए सीबीआइ ने मांगा समय
जमानत अर्जी पर बहस के लिए सीबीआइ ने मांगा समय

जासं, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में सोमवार को भ्रष्टाचार के आरोपित बर्खास्त आयकर आयुक्त पेश हुए। पिछली तारीख पर उसके वकीलों की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआइ ने जमानत पर बहस करने के लिए समय मांग लिया। इसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख नियत की है।

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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव नोएडा में तैनात रहे थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्राधिकार से अलग 13 केस रिश्वत लेकर फैसला किए थे। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें 12 जून को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सीबीआइ को सूचना मिली थी कि संजय श्रीवास्तव पर पास आय से अधिक संपत्ति हैं, जिसके बाद सीबीआइ की टीम ने संजय श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की। सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।


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