Move to Jagran APP

सीए मोहन लाल राठी ने विशेष अदालत में गवाही दी

सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अमित वीर ¨सह की अदालत में मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सीए मोहन लाल राठी ने अदालत में पेश होकर गवाही दी। अधिवक्ताओं के मुताबिक उसने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्य अभियंता उससे गलत एंट्री करता था। उसी के कहे अनुसार वह रिटर्न व कपंनियों के सारे दस्तावेज तैयार करता था। लोक अभियोजक ने बताया कि उच्च अदालत ने पूर्व के आदेश के क्रम में सरकारी गवाह बने मोहन लाल राठी के बयान प्रथम गवाह के रूप में दर्ज कराए जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 08:04 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 08:04 PM (IST)
सीए मोहन लाल राठी ने विशेष अदालत में गवाही दी
सीए मोहन लाल राठी ने विशेष अदालत में गवाही दी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अमित वीर ¨सह की अदालत में मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव ¨सह के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सीए मोहन लाल राठी ने अदालत में पेश होकर गवाही दी। अधिवक्ताओं के मुताबिक उसने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्य अभियंता उससे गलत एंट्री कराता था। उसी के कहे अनुसार वह रिटर्न व कंपनियों के सारे फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। लोक अभियोजक ने बताया कि उच्च अदालत ने पूर्व के आदेश के क्रम में सरकारी गवाह बने मोहन लाल राठी के बयान प्रथम गवाह के रूप में दर्ज कराए जा रहे हैं।

prime article banner

मंगलवार को यादव ¨सह की बेटी करुणा ¨सह व गरिमा भूषण को छोड़ सभी आरोपित पेश हुए। इन दोनों ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया। सुनवाई को अगली तारीख 25 सितंबर नियत की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यादव ¨सह, उसकी पत्नी कुसुमलता, दो बेटी करुणा ¨सह व गरिमा भूषण, बेटा सन्नी, पुत्रवधू श्रेष्ठा ¨सह, तीन फर्म व एक ट्रस्ट आरोपित है। चार्जशीट में सीए मोहन लाल राठी भी आरोपित था लेकिन उसके सरकारी गवाह बनने के बाद अदालत ने उस पर आरोप तय नहीं किए हैं। वहीं कुसुमलता ने गत शनिवार को ही विशेष अदालत में सरेंडर किया। निचली अदालत में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उसे उच्च अदालत में अर्जी दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.