धोखा देकर मां ने नाबालिग बेटी के खाते से किया फर्जी लेन-देन
जागरण संवाददाता गाजियाबाद धोखा देकर मां ने नाबालिग बेटी के खाते से फर्जी लेन-देन किया। मा
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : धोखा देकर मां ने नाबालिग बेटी के खाते से फर्जी लेन-देन किया। मामले में बच्ची के पिता ने कविनगर थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि कारोबारी सचिन शर्मा पटेल नगर-2 में रहते हैं। वर्ष 2017-18 में उनकी पत्नी अंजलि शर्मा कविनगर थानाक्षेत्र में आरडीसी यस बैंक में कार्यरत थीं। इसी दौरान उसने अपने संरक्षण में यस बैंक में नौ वर्षीय बेटी का बचत खाता खुलवाया और चेक बुक प्राप्त की। आरोप है कि पति सचिन शर्मा ने बेटी के खाते में जमा करने के लिए जो रकम उसे दी, उसने वह पहले अपने खाते में जमा की। उसके बाद बेटी के खाते में स्थानांतरित की और फिर चेक के जरिये धोखे से रकम बेटी के खाते से अपने लोन के खाते में जमा करा दी। आरोप है कि अंजलि शर्मा ने बैंक प्रबंधक अंकुर गुप्ता व अन्य बैंक कर्मियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
यस बैंक के बाद अंजलि शर्मा ने दिल्ली स्थित एक दूसरे बैंक में नौकरी की और नाबालिग बेटी का खाता खुलवाकर उपरोक्त तरीके से बैंक के प्रबंधक गौरव सिक्का के साथ मिलकर फर्जी लेन-देन किया। अधिवक्ता ने बताया कि दोनों बैंक खातों से करीब पांच लाख रुपये का फर्जी लेन-देन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में अंजलि शर्मा, अंकुर गुप्ता व गौरव सिक्का समेत अन्य अज्ञात बैंक कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में एफआइआर दर्ज करने के आदेश कविनगर थाना पुलिस को दिए हैं।