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कारोबारी के हत्यारोपितों की जमानत अर्जी खारिज

ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई कारोबारी की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत ने हत्यारोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिला जज दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी को खारिज किया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 08:09 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 08:09 PM (IST)
कारोबारी के हत्यारोपितों की जमानत अर्जी खारिज
कारोबारी के हत्यारोपितों की जमानत अर्जी खारिज

जासं, गाजियाबाद : ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई कारोबारी की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत ने हत्यारोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जिला जज दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी को खारिज किया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 23 मार्च 2019 को एक महिला ने ट्रॉनिका सिटी थाने में एफआइआर दर्ज कराते हुए कहा कि छह मार्च को उनके पति राकेश बसंल अपनी रामपार्क स्थित फैक्ट्री पर गए थे। जहां उन्हें रईस और फईम ने कॉल कर बुलाया था। उनका रुपये को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोप है कि दोनों ने गला दबाकर कारोबारी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में रईस और फईम के वकीलों ने उसे जमानत दिलाने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इसके अलावा कई अन्य मामलों में मोनू सैनी, दिलशाद और आजाद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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