रिश्वतकांड के मामले में दर्ज कराए बयान
सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर से संबंधित रिश्वतकांड के केस में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में गवाही के लिए दिल्ली के विजीलेंस विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तारिक पेश हुए। उन्होंने केस के संबंध में अपना बयान दर्ज कराया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : सीबीआइ की विशेष अदालत में बुधवार को कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर से संबंधित रिश्वतकांड के केस में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में गवाही के लिए दिल्ली के विजिलेंस विभाग में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तारिक पेश हुए। वहीं, केस के आरोपित कमिश्नर शशिकांत और उसकी पत्नी श्वेता भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख नियत की है।
सीबीआइ के लोक अभियोजक कुलदीप पुष्कर ने बताया कि नवंबर 2013 में कारोबारी नरेंद्र चुग का विदेश से सामान आया था। कम कस्टम ड्यूटी देने के मामले में सामान को दादरी स्थित कस्टम विभाग के डिपो में रोक लिया गया था। इसकी जांच डिप्टी कमिश्नर शशिकांत कर रहे थे। आरोप है कि दिल्ली निवासी सतीश गुप्ता ने सामान छुड़ाने की बदले डिप्टी कमिश्नर से बातचीत कर रिश्वत तय कर दी थी। सीबीआई ने सूचना के आधार पर शशिकांत, नरेंद्र और सतीश को गिरफ्तार कर लिया था।