दुकानदार की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
अपर जिला जज-1 की अदालत ने शुक्रवार को परचून की दुकान करने वाले संचालक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अभियुक्त पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : अपर जिला जज-1 की अदालत ने शुक्रवार को परचून की दुकान करने वाले की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी अभियुक्त पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, सारा गांव, निवाड़ी निवासी शकील परचून की दुकान करते थे। आरोप है कि उनकी दुकान पर गांव में ही रहने वाला नौशाद शराब पीकर आता था। इसके बाद वह उनसे उधार सामान मांगता था। उधारी सामान नहीं देने पर वह शकील को गाली देता था। इस पर शकील ने उसे सामान देने से मना कर दिया था। साथ ही कहा कि वह अब कभी उनकी दुकान पर ना आए। इस बाद से नौशाद नाराज हो गया। आरोप है कि सात जुलाई 2014 को नौशाद हाथ में छुरा लेकर शकील की दुकान पर आया और गाली देते हुए बोला की आज तूझे जिदा नहीं छोडूंगा। इसके बाद नौशाद ने शकील के पेट में छुरे से वार कर दिया था, जिससे वह घायल हो गए थे। परिजनों ने शकील को मोदीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद शकील के भतीजे इरफान ने नौशाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपित नौशाद को गिरफ्तार किया और उससे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू बरामद किया था। इस मामले में अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज हुए। वहीं, अदालत में शुक्रवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर नौशाद को हत्या का दोषी माना। साथ ही आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, अदालत ने नौशाद पर 12 हजार रुपये के जुर्माने भी लगाया है।