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युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने शुक्रवार को नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी युवक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में गलत गवाही देने वाले दरोगा बीनू सिंह के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 06:49 PM (IST)
युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
युवती से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता गाजियाबाद: फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से दुष्कर्म करने वाले को शुक्रवार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी युवक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने इस मामले में गलत गवाही देने वाले दारोगा बीनू सिंह के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कसाना ने बताया कि कविनगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी के रहने वाली युवती मेरठ रोड के एक कॉलेज से एम फॉर्मा का कोर्स कर रही थीं। इस दौरान दिल्ली निवासी धर्मेद्र ने 24 सितंबर 2017 को उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते हुए धमकी दी थी। इस मामले में पीड़िता ने पिता को इस बात की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने कविनगर थाने में आरोपी धर्मेद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में गलत गवाही देने वाले जांच अधिकारी रहे बीनू सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के डीएम को आदेश दिए हैं।


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