सूचना नहीं देने पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
जागरण संवाददाता, मोदीनगर : उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने भोजपुर ब्लाक के पूर्व खंड विकास अधिक
जागरण संवाददाता, मोदीनगर : उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने भोजपुर ब्लाक के पूर्व खंड विकास अधिकारी पर समय पर सूचना नहीं देने पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया है। राष्ट्रीय सूचना अधिकार टास्क फोर्स ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने भोजपुर ब्लाक के खंड विकास अधिकारी/जन सूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार-2005 के तहत ब्लाक से जुड़े विकास कार्यों की सूचना मांगी थी। लेकिन उन्होंने मांगी गई सूचनाओं की जानकारी समय पर नहीं दी। इस मामले में पहले एडीएम के यहां अपील की गई थी। इसके बाद सुरेश शर्मा ने सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। अब उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर ¨सह ने तत्कालीन खंड विकास अधिकारी चंद्रमोहन ¨सह पर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 हजार का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। डीएम को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। सुरेश शर्मा ने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत चाहीं गई सूचनाओं की जानकारी समय पर नहीं देना अधिकारियों को महंगा पड़ सकता है। अपने अधिकार का आम आदमी को उपयोग करना चाहिए।