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बिना लाइसेंस दवाई और मीट बेचने पर मुकदमा

आगरा से लाई जा रही मछली जांच के बाद वापस भिजवाई खाद्य विभाग की टीम ने रामगढ़ और जसराना में की कार्रवाई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 05:08 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 05:09 AM (IST)
बिना लाइसेंस दवाई और मीट बेचने पर मुकदमा
बिना लाइसेंस दवाई और मीट बेचने पर मुकदमा

फीरोजाबाद, जासं: आनलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए निकली खाद्य विभाग की टीम ने जसराना के पाढ़म और शहर के रामगढ़ क्षेत्र में दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। उनके खिलाफ बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर मुकदमा दायर किया गया है।

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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीएस कुशवाहा के नेतृत्व में एक टीम पाढ़म पहुंची। यहां संदली मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। यहां कई कंपनियों के फूड सप्लीमेंट रखे थे, लेकिन विक्रेता के पास खाद्य विभाग का लाइसेंस नहीं था। टीम में शामिल औषधि निरीक्षक सुनील कुमार ने गुणवत्ता में संदेह के आधार पर हैंडरब सैनिटाइजर, लीवोसिट्राजिन टैबलेट और मोनोसेफ वन ग्राम इंजेक्शन का सैंपल लिया। यहां किसान मेडिकल स्टोर की शिकायत भी की गई थी जो टीम को बंद मिला।

जिला अभिहित अधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन मीट बेचने पर विक्रेता मुकीम खां निवासी नगला गूलरिया के खिलाफ भी मुकदमा दायर कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगरा की गीता फिश ट्रेडर्स से लाई गई मछली की जांच की गई। मछली कई दिन पुरानी लग रही थी और प्रतिबंधित फार्मोलिन केमिकल का उपयोग होने की आशंका के चलते मछली को वापस भिजवा दिया गया। इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के कारोबार करने पर मछली भेजने वाली फर्म और मंगाने वाले दुकानदार को नोटिस दिया गया है।


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