ननि से छिना औद्योगिक आस्थान में टैक्स वसूली का अधिकार
मूलभूत सुविधाएं न दिए जाने के बावजूद जारी किए जा रहे थे नोटिस यूपीएसआइडीसी को छोड़ अन्य औद्योगिक आस्थान से वसूली का जिम्मा जिला पंचायत को
फीरोजाबाद, जासं, नगर निगम प्रशासन अब औद्योगिक आस्थान से टैक्स वसूली नहीं कर सकेगा। नई व्यवस्था में यह अधिकार जिला पंचायत को दिया गया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों से भी टैक्स वसूली का अधिकार छीन लिया गया है।
फीरोजाबाद के नगला भाऊ में प्रमुख औद्योगिक आस्थान है। यहां आधा सैकड़ा इकाइयों में दिन-रात चूड़ी और कांच उत्पादन होता है। शिकोहाबाद में औद्योगिक आस्थान के साथ ही टूंडला और उसायनी में मिनी औद्योगिक आस्थान हैं। औद्योगिक आस्थान में अब तक नगर निगम और नगर पालिकाओं द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स की वसूली की जाती रही है। औद्योगिक आस्थान में सफाई, पेयजल और मार्ग प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाएं न देने के बावजूद कई उद्यमियों को टैक्स के संबंध में नोटिस जारी किए गए। इस पर कुछ उद्यमियों ने हाईकोर्ट की शरण ली, मगर राहत नहीं मिल सकी। इस पर शासन में शिकायत की गई।
शासन ने आदेश दिए हैं कि टाउनशिप घोषित न होने तक नगर निगम प्रशासन औद्योगिक आस्थान से टैक्स वसूली नहीं कर सकेगा। विशेष सचिव बृजनंदन लाल ने 2 जनवरी को जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि जब तक औद्योगिक क्षेत्र को टाउनशिप घोषित करने की अधिसूचना औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी नहीं की जाती, तब तक संबंधित क्षेत्रों में जिला पंचायत टैक्स वसूली करेगी। उन्होंने टैक्स वसूली के संबंध में डीएम, सीडीओ को भी आदेश जारी किए हैं।
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- 'नगर निगम प्रशासन सड़क, नाली, खड़जा, पेयजल, लाइट की व्यवस्था किए बिना टैक्स के नाम पर उत्पीड़न कर रहा था। शासन के नए आदेश से उद्यमियों को खासी राहत मिलेगी।
- राजकुमार मित्तल, अध्यक्ष यूपीजीएमएस