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चुनाव से पहले तीन बार देना होगा खर्चों का हिसाब

फीरोजाबादजागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। उन्हें मतदान से पहले तीन बार अपने खर्चों का हिसाब व्यय प्रेक्षक के सामने देना होगा। प्रेक्षक ने मंगलवार को इस संबंध में प्रत्याशियों के एजेंट के साथ बैठक कर उन्हें नियमों की जानकारी दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Apr 2019 12:41 AM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 07:47 AM (IST)
चुनाव से पहले तीन बार देना होगा खर्चों का हिसाब
चुनाव से पहले तीन बार देना होगा खर्चों का हिसाब

फीरोजाबाद,जागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे। उन्हें मतदान से पहले तीन बार अपने खर्चों का हिसाब व्यय प्रेक्षक के सामने देना होगा। प्रेक्षक ने मंगलवार को इस संबंध में प्रत्याशियों के एजेंट के साथ बैठक कर उन्हें नियमों की जानकारी दी।

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व्यय प्रेक्षक अरविन्द सुदर्शन ने कलक्ट्रेट सभागार में एजेंटस को प्रशिक्षण देते हुए बताया कि प्रत्याशी जो भी खर्चा करें, उसका बिल बाउचर अवश्य रखें। प्रत्याशी नियमों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें और प्रत्येक दशा में उसका पालन करें। वरिष्ठ कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि सभी तरह के चुनावी खर्चे अलग से खुलवाए गए बैंक खाते से ही किए जाएंगे। बैठक में पांच प्रत्याशियों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इधर एडीएम छोटेलाल मिश्रा ने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय लेखा रजिस्टर की जांच के लिए तीन तारीखें तय की गई हैं। पहली जांच 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे से होगी। 16 अप्रैल को दूसरी और 20 अप्रैल को तीसरी जांच होगी कलक्ट्रेट में बने व्यय नियंत्रण कक्ष में होगी।


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