Firozabad: होमवर्क पूरा कराने के बहाने छात्र से कुकर्म के दोषी शिक्षक को 11 वर्ष की सजा, जुर्माना भी
Firozabad News पांच वर्ष पहले 10 वर्षीय छात्र से अपने कमरे में कुकर्म करने के दोषी शिक्षक को न्यायालय ने शुक्रवार को 11 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 22 जुलाई 2018 की है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद: पांच वर्ष पहले 10 वर्षीय छात्र से अपने कमरे में कुकर्म करने के दोषी शिक्षक को न्यायालय ने शुक्रवार को 11 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 22 जुलाई 2018 की है।
उत्तर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बालक उस समय ककरऊ कोठी स्थित एक स्कूल में कक्षा पांच का छात्र था। एक दिन स्कूल के प्रबंधक एवं शिक्षक मधुसूदन दास शुक्ला निवासी न्यू रामगढ़ उसके घर पर पहुंचे और उसके पिता से उसका होमवर्क पूरा न होने की शिकायत की। शिक्षक ने होमवर्क पूरा कराने के लिए बेटे को अपने कमरे पर बुलाया था।
घटना वाले दिन छात्र शिक्षक के मकान पर गया तो शिक्षक ने उसके साथ कुकर्म किया। शिकायत करने पर स्कूल में पिटाई करने की धमकी दी थी, जिससे छात्र सहम गया। वह कई दिन तक स्कूल नहीं गया। पिता द्वारा स्कूल जाने का दबाव बनाने पर उसने घटना की जानकारी दी। पिता द्वारा शिकायत करने पर शिक्षक ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी।
प्राथमिकी लिखने के बाद पुलिस ने शिक्षक को जेल भेज दिया था। विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया किं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने दोषी शिक्षक को सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।