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छोटे किसान भी ले सकते श्रमिक पेंशन का लाभ

जागरण संवाददाता फतेहपुर पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का पंजीकरण जनसुविधा केंद्र व लोकवाणी

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 08:36 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 08:36 PM (IST)
छोटे किसान भी ले सकते श्रमिक पेंशन का लाभ
छोटे किसान भी ले सकते श्रमिक पेंशन का लाभ

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : पीएम श्रमयोगी मानधन योजना का पंजीकरण जनसुविधा केंद्र व लोकवाणी सेंटरों से होना शुरू हो गया है। 18 से 40 साल के उम्र के कर्मयोगी निश्चित अंशदान जमाकर साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन पाने का हकदार बन जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना में श्रमिकों के अलावा ढाई एकड़ से कम भूमि वाले किसानों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के अलावा पंद्रह हजार से कम मासिक आय वाले ऐसे लोग पंजीकरण करा सकते हैं जिनका पीएफ नहीं कट रहा है।

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बुढापे का सहारा बनने वाली इस पेंशन योजना में जिले के चार लाख से अधिक श्रमिक दायरे में आ रहे है। श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में मनरेगा सहित संगठित व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या चार लाख से अधिक है। विभाग में अभी तक मात्र एक लाख श्रमिकों का ही पंजीयन है। सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ ¨सह ने बताया कि पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रम विभाग में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने सभी जनसुविधा व लोकवाणी केंद्रों में पंजीयन की सुविधा लागू कर दिया है।

इनको मिलेगा लाभ

- गृह आधारित कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले, मध्यान्ह भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईंट-भट्ठा कर्मकार, मोची, कूड़ा बिनने वाले, घरेलू कर्मकार, धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार के अलावा ऐसे कर्मकार शामिल हो सकते है जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये महीने से कम है और पीएफ नहीं कट रहा है।

55 से 200 रुपये कटेगा अंशदान

- सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि 18 साल की उम्र में पंजीकरण कराने पर 55 रुपये अंशदान देना होगा। इसके बाद उम्र बढ़ने के साथ अंशदान भी बढ़ता जाएगा। चालीस साल की उम्र होने पर लाभार्थी को दो सौ रुपये अंशदान देना होगा। लाभार्थी के बराबर केंद्र सरकार का अंशदान जमा होगा। बताया कि पहली बार नगद जमा करना होगा । इसके बाद पंजीकरण के साथ बैंक का खाता नंबर दर्ज हो जाएगा और हर माह अंशदान खाते से कटता रहेगा। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जमा करना होगा। लाभार्थी को अपने साथ मोबाइल ले जाना आवश्यक है, जिससे उसका अंगूठा फीड होगा।


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