स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के दिए आदेश
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : लखनऊ की ट्रिब्यूनल खंडपीठ ने जिले के तेलियानी ब्लाक के नेवलापुर
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : लखनऊ की ट्रिब्यूनल खंडपीठ ने जिले के तेलियानी ब्लाक के नेवलापुर गांव के समीप 89 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रहे स्पोर्ट्स कॉलेज का शीघ्र निर्माण करने के आदेश कांस्ट्रक्शन कंपनी को दिए हैं। साथ ही कार्यदायी संस्था निर्माण निगम को कंपनी के बकाए की धनराशि 25 लाख रुपये अदा करने के लिए आदेशित किया है। इस पर कार्यदायी संस्था ने खंडपीठ के आदेश का अनुपालन करते हुए कांस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक सुधाकर रेड्डी को उक्त राशि अदा कर दी है, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसकी रिपोर्ट मंगलवार को कार्यदायी संस्था के जेई संतोष कुमार ने उच्चाधिकारियों को भेज दी है।
स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण बीते 6 साल से हो रहा है, लेकिन आधा काम भी नहीं हो पाया है। जबकि स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कांस्ट्रक्शन कंपनी को 2016 तक पूरा करा देना था। बजट के संकट के चलते कई बार निर्माण कार्य रुका। इससे देरी हुई, हलांकि कार्यदायी संस्था निर्माण निगम ने अब 38 करोड़ कंपनी को दे दिए हैं। यह शहर से 7 किमी पश्चिम दिशा में नेवलापुर गांव के समीप जोनिहां-जहानाबाद मार्ग के किनारे निर्मित हो रहा है। इसके निर्माण के लिए 90 बीघे जमीन जिला प्रशासन ने मुहैय्या कराई है, लेकिन कांस्ट्रक्शन कंपनी को लागत की आधी रकम भी नहीं मिली। वहीं कार्यदायी संस्था एवं कांस्ट्रक्शन कंपनी के बीच तालमेल बेहतर न होने से भी यह नौबत आई है। कांस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक ने बकाया कि भुगतान के लिए लखनऊ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में वाद कार्यदायी संस्था निर्माण निगम पर कर दिया था। एडीएम जगदीश गुप्ता का कहना था कि स्पोर्ट्स कालेज के निर्माण में अब क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए संस्था एवं कांस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक को तलब किया गया है, कहा कि कराए गए कार्य की समीक्षा की जाएंगी।