बिना मान्यता के संचालित छह स्कूलों के संचालकों पर एफआइआर
बिना मान्यता के संचालित छह स्कूलों पर दर्ज हुई एफआइआर
बिना मान्यता के संचालित छह स्कूलों के संचालकों पर एफआइआर
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी करने वाले छह शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) ने मुकदमा दर्ज कराया है। डीआइओएस ने बताया कि इनके पास सिर्फ कक्षा आठ तक की मान्यता थी। इसके बाद भी इन स्कूलों में हाईस्कूल तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। जबकि इन संचालकों ने आश्वासन दिया था कि वह नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जब पुन: जांच कराई गई तो ऐसा होता नहीं पाया गया। इस पर यह कार्रवाई की गई है।
शासन का स्पष्ट आदेश है कि बिना मान्यता के शिक्षण संस्थान का संचालन और कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती हैं। राजकीय और सवित्त विद्यालयों के बगल में प्राइवेट विद्यालय खोलकर परेशानी खड़ी की। विभाग ने नोडल अधिकारी अशोक इंटर कालेज से जांच करवाई। विद्यालयों में बिना मान्यता के कक्षाएं संचालित करने की रिपोर्ट पेश हुई। विद्यालयों को नोटिस दी गई तो शपथ पत्र देकर संचालकों ने विद्यालय संचालन न करने की बात कही। इसके बाद भी कक्षाओं का संचालन नहीं बंद किया। डीआइओएस देवकी सिंह ने बताया कि अवैध रूप से शिक्षण संस्थान संचालित करने वाले छह शिक्षण संस्थानों पर एफआइआर दर्ज करा दी गई है। जिले में बिना मान्यता के कोई भी शिक्षण संस्थान चलने नहीं दिया जाएगा।
इनके खिलाफ की गई कार्रवाई
- साधना सिंह पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद टिकरी।
- जय मां अंबे पब्लिक स्कूल, सुकेती।
- एआर इंटर कालेज, औगासी रोड, दरौली।
- एजे इंटर कालेज, गाजीपुर।
- गयादीन इंटर कालेज, औगासी रोड खनसेनपुर।
- शिव शंकर मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सिमौर।
अभी भी कई ब्लाकों में चल रहे गैर मान्यता के विद्यालय
जनपद में अभी भी कई विद्यालय ऐसे हैं, जोकि बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। खंड शिक्षाधिकारियों के निरीक्षण में इनकी पोल खुली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकी। आंकड़ों कों देखा जाए तो जिन शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर कार्रवाई की गई है वह सिर्फ नाममात्र हैं। ऐसे शिक्षण संस्थानों पर नियमित कार्रवाई हो तो छात्रों का भविष्य भी बर्बाद होने से बच जाएगा।
पंजीकरण वाले स्कूलों में पढ़ेंगे विद्यार्थी
कक्षा नौ और 11 में बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया जाता है। इसी आधार पर यह बोर्ड परीक्षाएं देते हैं। डीआइओएस ने बताया कि जिस विद्यालय से छात्र और छात्राओं का पंजीकरण है वहीं से संस्थागत विद्यार्थी के रूप में आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी। कार्रवाई की जद में आए छह विद्यालयों में लगभग 350 छात्र और छात्राएं हैं।
नियम विरुद्ध तरीके से कक्षा नौ से 12 तक का संचालन विद्यालयों की ओर से किए जाने का मामला पकड़ा गया है। संचालकों के खिलाफ गाजीपुर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। किसी भी दशा में जिले में गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देवकी सिंह, डीआइओएस