Fatehpur News: सूचना न देने पर तत्कालीन ईओ पर 25 हजार रुपये जुर्माना, नगर पंचायत के खर्च की मांगी थी जानकारी
कस्बे के मोहल्ला गढ़ी निवासी रमेंद्रनाथ पांडेय ने तीन जुलाई 2019 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 14 बिंदुओं पर नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के खर्च की सूचना मांगी थी जो तत्कालीन ईओ ने नहीं उपलब्ध कराई थी।
संवाद सूत्र, जहानाबाद। नगर पंचायत के तत्कालीन ईओ कुलवंत सिंह द्वारा जनसूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना न देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने ईओ के वेतन से 25 हजार रुपये जुर्माना के आदेश दिए हैं।
कस्बे के मोहल्ला गढ़ी निवासी रमेंद्रनाथ पांडेय ने तीन जुलाई 2019 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 14 बिंदुओं पर नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद के खर्च की सूचना मांगी थी, जो तत्कालीन ईओ ने नहीं उपलब्ध कराई।
जिस पर वादी ने राज्य सूचना आयुक्त लखनऊ में अपील किया। 9 नवंबर 2020 को ईओ ने सूचना आयुक्त के यहां पेश होकर सूचना देने की लिखित जानकारी दी। अपीलकर्ता ने मांगी गई सूचना न देकर गुमराह करने का आरोप लगाया।
राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने दो सप्ताह के अंदर सूचना देने के आदेश का अनुपालन न करने पर 25 हजार जुर्माना का आदेश किया है। ईओ पंकज सिंह का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, जुर्माना के आदेश की जानकारी तत्कालीन ईओ को दी गई है।