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डीएम ने जारी किया आदेश खाद-बीज की चोरी मिली तो जाना पड़ेगा जेल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: रबी फसल दौरान निजी व सरकारी स्तर पर बिकने वाली खाद व बीज में

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 10:45 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 10:45 PM (IST)
डीएम ने जारी किया आदेश खाद-बीज की चोरी मिली तो जाना पड़ेगा जेल
डीएम ने जारी किया आदेश खाद-बीज की चोरी मिली तो जाना पड़ेगा जेल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर: रबी फसल दौरान निजी व सरकारी स्तर पर बिकने वाली खाद व बीज में घटतौली, ओवर रेट, व ब्लैक मार्के¨टग रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम आंजनेय कुमार ¨सह ने उप निदेशक कृषि प्रसार एके पाठक की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर हर सरकारी व निजी दुकान की जांच का आदेश दिया है। कृषि विभाग को हिदायत दी है कि गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर केवल लाइसेंस निलंबित होने की कार्रवाई कर विभाग अपने दायित्व से इतिश्री कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइसेंस निलंबित किए जाएं उनके खिलाफ फर्टीलाइजर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाए।

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प्रारंभ हो चुके रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज की दिक्कत न उठानी पड़े इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी की है। उप निदेशक कृषि प्रसार ने बताया कि यूरिया और डीएपी की लक्ष्य के अनुसार उपलब्धता है। ब्लाक स्तर पर हमारे अलग-अलग 13 बीज गोदाम है जहां से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। रही बात अनुदान की तो किसान को बीज पर मिलने वाला अनुदान सीधे उसके खाते पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 1100 लाइसेंस खाद बिक्री के लिए जारी हैं। जिनकी जांच के लिए टीम गठित हो गयी है। हम एक एक दुकान में छापामारी कर स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, दुकान में रेटबोर्ड आदि की जांच करेंगे। बिक्री रजिस्टर में खरीददारी करने वाले किसान का पूरा ब्योरा मय मोबाइल नंबर दुकानदार को दर्ज करना होगा।


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