दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : सोमवार को पाक्सो कोर्ट की अपर जिला जज मृदुला मिश्रा की अदालत ने
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : सोमवार को पाक्सो कोर्ट की अपर जिला जज मृदुला मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की और दोनों आरोपितों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें पीड़िता को 30 हजार रुपये नकदी देने देने का आदेश दिया है।
घटना हथगाम थाने के इमलिहापाल गांव की 15 अगस्त 2014 की शाम की है। गांव की 15 वर्षीय किशोरी खेतों में बकरी चराने गई थी। तभी रास्ते में छेदीलाल गुप्ता इंटर कालेज के पहले से दो युवक छिपे थे। जो कि किशोरी को अगवा कर लिया और दोनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चीखने पर आस-पास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचते उससे पहले ही आरोपी भाग निकले। घटना की खबर पर पीड़िता के परिजन आए और थाने जाकर गांव के युवक ¨पकू उर्फ दिनेश, फूलचंद्र पर पाक्सो, अपहरण और दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दूसरे दिन ही दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करते हुए दलीलें रखी। जिसके बाद न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को बीस बीस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।