जानलेवा हमले में दो अभियुक्तों को दस वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शराब पीने के लिए गिलास न देने पर दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया ग
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शराब पीने के लिए गिलास न देने पर दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया गया। इस मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष की सश्रम कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की सश्रम कैद के भी आदेश दिए हैं।
शहर कोतवाली के मोहल्ला दिलावरगंज निवासी कल्लू उर्फ अरुण बाथम ने 12 मार्च 2009 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में कहा गया था कि उसकी मिठाई की दुकान थी। मोहल्ला चिलपुरा निवासी आरोपी पप्पू यादव उर्फ अहिबरन व बजरिया निवासी देवकांत मिश्रा उनकी दुकान पर आए और शराब पीने के लिए गिलास मांगा। मना करने पर पिता बिल्लू के साथ मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर फाय¨रग की। गोली लगने से उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रवीन ¨सह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र ¨सह ने फैसला सुनाया।