किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : किशोरी का अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म के मुकदमे में फास्ट
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : किशोरी का अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म के मुकदमे में फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के ग्राम पैथान निवासी सतेंद्र कुमार पर कस्बा के अवंतीबाई नगर निवासी किशोरी का अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था। किशोरी के पिता की ओर से विगत 12 जुलाई 2010 को दर्ज कराई रिपोर्ट पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। किशोरी के बयान और मेडिकल परीक्षण के आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस की चार्जशीट के आधार पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश यादवेंद्र ¨सह ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष के कारावास के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा जबरन विवाह के लिए विवश किए जाने में पांच साल की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड और अपहरण के मामले में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।