दुष्कर्म में अभियुक्त को सात साल की कैद, एक हजार रुपये लगाया जुर्माना
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद: युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश र
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद: युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी ग्रामीण ने 25 जून 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा गया था कि गांव उम्मरपुर निवासी ¨पटू शर्मा ने उसकी पुत्री के साथ धमकाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद एडीजीसी प्रवीन ¨सह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने ¨पटू को दुष्कर्म में सात साल कैद, दस हजार जुर्माना और धमकी देने के मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं। झूठी गवाही देने पर महिला सहित दो को दो माह की कैद
फर्रुखाबाद : एंटी डकैती न्यायालय में लूट के मामले में झूठी गवाही देने पर न्यायाधीश ने नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी चमेली देवी व शैलेंद्र ¨सह को दोषी करार देते हुए दो माह कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 300-300 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।