सामूहिक दुष्कर्म व डकैती के सात आरोपी दोषमुक्त
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : महिला को बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म व कुकर्म के अलावा लू
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : महिला को बहला फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म व कुकर्म के अलावा लूटपाट करने के मामले में सात आरोपियों को एंटी डकैती न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा सकी।
फतेहगढ़ कोतवाली में तैनात तत्कालीन दारोगा अलमदार हुसैन जैदी ने 6 अक्टूबर 15 को फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला मछली टोला निवासी मल्लू यादव उर्फ प्रदीप, रामपाल उर्फ नन्हें, तलैया लेन निवासी शक्ति ¨सह, तपन यादव, बजरिया अलीगंज निवासी अमित राठौर, गंगा नगर कालोनी निवासी राघव बाथम, हाथीखाना निवासी अमन व एक नाबालिग किशोर सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में कहा गया था कि आरोपी महिला को बहला फुसलाकर बरगदियाघाट स्थित झोपड़ी में ले गए। वहां सभी आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला की वीडियो क्लिप भी बनायी। महिला से आरोपियों ने नकदी-जेवर भी लूट लिए। मुकदमे के विवेचक ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में अधिवक्ता दीपक द्विवेदी, जितेंद्र ¨सह चौहान, राजीव कुमार त्रिपाठी व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। नाबालिग किशोर की पत्रावली पृथक की गयी है।