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छात्र को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने शांतिभंग में निपटाया

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : मेरापुर थाने से बमुश्किल एक फर्लांग की दूरी पर कामयगंज मार्ग प

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Aug 2018 10:22 PM (IST)Updated: Fri, 17 Aug 2018 10:22 PM (IST)
छात्र को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने शांतिभंग में निपटाया
छात्र को बेरहमी से पीटा, पुलिस ने शांतिभंग में निपटाया

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : मेरापुर थाने से बमुश्किल एक फर्लांग की दूरी पर कामयगंज मार्ग पर आवासीय सैनिक विद्या निकेतन स्कूल है। स्कूल के कक्षा एक के छात्र की प्रधानाचार्य ने बेरहमी से पिटाई की। जिससे उसके कंधे व नितंबों पर गहरे नीले निशान बन गए। पिटाई से डर कर छात्र स्कूल के पास झाड़ियों में छिप गया। प्रबंधक ने छात्र के पिता को उसके पुत्र के विद्यालय से भाग जाने की सूचना दी। स्कूल के पास तलाश करने पर पिता को छात्र झाड़ियों में छिपा मिला। शुक्रवार सुबह छात्र के पिता ने थाने आकर तहरीर दी। पुलिस ने मामले को मारपीट का मानकर एनसीआर दर्ज कर ली और प्रबंधक व प्रधानाचार्य को शांतिभंग में चालन कर दिया, जिन्हें एसडीएम सदर ने जमानत पर रिहा कर दिया।

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क्षेत्र के गांव हिरनखुदा निवासी राजकिशोर यादव का छह वर्षीय पुत्र नितिन आवासीय विद्यालय में कक्षा एक का छात्र है। राजकिशोर सुबह पुत्र को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी को तहरीर देकर कहा कि उनके पुत्र को स्कूल के शिक्षक ने 14 अगस्त को लकड़ी की पटरी से बुरी तरह पीटा, जिससे मासूम की गर्दन, कंधों व नितंबों पर गहरे नीले निशान हो गए। पिटाई से उसे कान से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर पर चोटें है। 15 अगस्त को स्कूल से उन्हें सूचना दी गयी कि तुम्हारा पुत्र स्कूल से भाग गया। हकीकत यह है कि पिटाई के बाद नितिन डरकर स्कूल के निकट एक झाड़ी में छिप गया था।

थाना प्रभारी सुदीप मिश्रा ने बताया कि मामले में एनसीआर दर्ज कर ली गई। गांव उनासी निवासी स्कूल प्रबंधक देवराज यादव व जनपद एटा कोतवाली अलीगंज के गांव गजपति निवासी प्रधानाचार्य सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार कर धारा 151 में चालान कर दिया है। छात्र को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

भागने पर पीटा था प्रधानाचार्य ने

स्कूल संचालक देवराज यादव ने बताया कि छात्र नितिन दिनांक 14 अगस्त को स्कूल से भाग गया था। तभी नितिन की पिटाई स्कूल के प्रधानाचार्य सुनील कुमार यादव ने कर दी थी। मेरापुर में कोई आवासीय विद्यालय नहीं

मोहम्मदाबाद ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी मुन्नालाल त्रिवेदी ने बताया उनके संज्ञान में मेरापुर में कोई आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। विद्यालय की कक्षा पांच तक की मान्यता है। विस्तृत जांच शनिवार को कार्यालय खुलने पर अभिलेखों से की जाएगी।

तीन वर्ष की कैद व एक लाख जुर्माने का प्रावधान

न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डा. संजीव गंगवार ने बातया कि ज्यूवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के अंतर्गत बालकों के साथ क्रूरता के मामले में संबंधित के खिलाफ तीन साल की सजा और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। यदि यह क्रूरता किसी संगठन की ओर से की जाए तो मामला और गंभीर हो जाता है।


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