ईई, एसडीओ व जेई के खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में याचिका
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : बिना लाइन डाले और ट्रांसफार्मर के ही 84 हजार रुपये का बिल भ
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : बिना लाइन डाले और ट्रांसफार्मर के ही 84 हजार रुपये का बिल भेज दिया गया। बिल समाप्त कराने की शिकायत की तो किसान से 50 हजार रुपये घूस की मांग की गई। रुपये देने से मना किया तो विद्युत चोरी के झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी। इस मामले में किसान ने लखनऊ के एंटी करप्शन न्यायालय में याचिका दायर की है। न्यायालय ने घटना के संबंध में विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है।
मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव किसानन नगला निवासी अवधेश कुमार ने एंटी करप्शन न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा कि उसके पिता ने वर्ष 2014 में नलकूप के कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में आवेदन किया था। 1,74,645 रुपये भी जमा कर दिए। विभाग ने कुछ खंभे लगाकर काम बंद कर दिया। तब से कोई काम नहीं किया और न ही ट्रांसफार्मर लगाया। विभाग ने 84862 रुपये का बिल भेज दिया। उन्होंने इसकी शिकायत विभाग में की तो अधिशासी अभियंता रमेश चंद्रा, मोहम्मदाबाद उपकेंद्र पर तैनात एसडीओ रघुनाथ ¨सह, जेई सतेंद्र कुमार ने बिल समाप्त करने के नाम पर 50 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगा। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे उन्होंने न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता रमेश चंद्र कटियार ने बताया कि लखनऊ न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस मामले में अधिशासी अभियंता रमेश चंद्रा ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं है। जांच करवाई जाएगी।