लूट व मारपीट में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के आरोप में युवक ने
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के आरोप में युवक ने अपनी पत्नी व ससुरालीजन सहित 13 लोगों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी। एंटी डकैती न्यायालय के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने शहर कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शहर कोतवाली के मोहल्ला बिर्राबाग निवासी अभिषेक पांडेय ने न्यायालय में दायर याचिका में कहा कि जनपद कासगंज कस्बा गंजडुंडवारा निवासी सुबोध मिश्रा की पुत्री गीता के साथ 12 नवंबर 2013 को उसका विवाह हुआ था। शादी के बाद से ही उसका ससुराल में मन नहीं लग रहा था। 26 अगस्त 2019 को उनकी पत्नी ने अपने भाई को बुलाया और करीब तीन लाख कीमत के जेवर और घर में रखी नकदी लेकर चली गई। जब उन्होंने पत्नी को बुलाने के लिए बात की तो उसने आने से इनकार कर दिया। यह बात स्वजनों व रिश्तेदारों को बताई। इस पर ससुर सुबोध मिश्रा, सास सुनीता, साला राहुल, प्रशांत, थाना पटियाली के दरियावगंज निवासी प्रमोद कुमार व उनकी पत्नी गीता अज्ञात साथियों के साथ उनके घर आईं। सभी आरोपितों ने मां के साथ अभद्रता की। मां ने समझाने का प्रयास किया तो मारपीट कर दी। घर में रखा सामान व नकदी जेवर लूट लिया। इस मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।