दहेज हत्या में मां-बेटे को उम्रकैद
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद दहेज में बाइक सोने की चेन व भैंस न मिलने पर तीन वर्ष पूर्व महिला की जहर देकर हत्या कर दी गयी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मां-बेटे को हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20-20 हजार जुर्माना की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में बाइक, सोने की चेन व भैंस न मिलने पर तीन वर्ष पूर्व महिला की जहर देकर हत्या कर दी गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में मां-बेटे को हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव हसनापुर निवासी सहदेव सिंह ने 7 दिसंबर 2016 को मेरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उन्होंने पुत्री सरिता की शादी छह वर्ष पूर्व मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव रुखैया निवासी उपेंद्र के साथ की थी। शादी के बाद पुत्री का पति व सास मीरा देवी अन्य परिजनों के साथ मिलकर दहेज में बाइक, चेन व भैंस की मांग करने लगे। 6 दिसंबर 2016 को आरोपितों ने पुत्री को जहर देकर मार डाला। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरेश कुमार ने पति व सास के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेखा शर्मा के न्यायालय में सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए हत्या में उम्रकैद व 15-15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न में दो-दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा से भी दंडित किया है।