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मोहम्मदाबाद ब्लाक प्रमुख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद शस्त्र लाइसेंस बनवाने के दौरान लगाए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी कर

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Oct 2021 05:06 PM (IST)Updated: Sat, 30 Oct 2021 05:06 PM (IST)
मोहम्मदाबाद ब्लाक प्रमुख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मोहम्मदाबाद ब्लाक प्रमुख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : शस्त्र लाइसेंस बनवाने के दौरान लगाए गए दस्तावेजों में गड़बड़ी करने के आरोप में बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई मोहम्मदाबाद के ब्लाक प्रमुख अमित दुबे 'बब्बन' आदि के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश ने मामले की सुनवाई करते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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मोहम्मदाबाद कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि अमित दुबे 'बब्बन' के नाम तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। जिनमें अलग-अलग पते दर्ज होने के साथ ही जन्मतिथि भी भिन्न है। लाइसेंस जारी कराने के दौरान कक्षा आठ की मार्कशीट भी दाखिल की गई थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय सिनौढ़ा पृथ्वी अंकित है, जबकि सिनौढ़ा पृथ्वी में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक के अभिलेख भी देखे गए, उनके पास टीसी के कोई अभिलेख नहीं मिले। इस मामले में ब्लाक प्रमुख बब्बन के अधिवक्ता ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जिसमें कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने बताया कि इसी मुकदमे में बसपा नेता के भाई अनुराग दुबे 'डब्बन' की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।


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