हत्या में दो भाइयों सहित छह को उम्रकैद
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद मुकदमे की रंजिश के चलते 11 वर्ष पूर्व ग्रामीण की गोली मारने के बाद धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में न्यायालय ने दो भाइयों सहित छह अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के अलावा 46-46 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : मुकदमे की रंजिश के चलते 11 वर्ष पूर्व ग्रामीण की गोली मारने के बाद धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में न्यायालय ने दो भाइयों सहित छह अभियुक्तों पर दोष मानते हुए सभी अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के अलावा 46-46 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुर निवासी अनिल सिंह ने एक जुलाई 2011 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उनके पिता बादशाह सिंह एक दुष्कर्म के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। आरोपित मुकदमे में पैरवी न करने का दबाव बना रहे थे। इसी के चलते आरोपितों ने गांव के बाहर उनके पिता को घेर लिया और गोलियां मार दीं। इसके बाद कुल्हाड़ी से भी काट डाला। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुकदमे के विवेचक एसआइ सुनहरी लाल ने गांव जगतपुर निवासी वीरपाल उर्फ वीरू, उनके भाई विनोद, गांव सबलपुर निवासी अतुल सिंह, सतीश, विपिन सिंह व प्रदीप के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रवीन सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश शाकिर हसन की अदालत ने सभी अभियुक्तों को हत्या में उम्रकैद व 20-20 हजार जुर्माना, साजिश रचने में उम्रकैद बीस-बीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा दहशत फैलाने में दो वर्ष की कैद, दो-दो हजार जुर्माना तथा धारा 147 में एक-एक वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। वहीं वीरपाल व अतुल को शस्त्र रखने के मामले में तीन वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा भी सुनाई है।