सात वर्ष पूर्व दफा 25 में दंडित युवक का लाइसेंस निरस्त
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने थाना कमालगंज के गांव देवरान गढि़या
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने थाना कमालगंज के गांव देवरान गढि़या निवासी घुरईलाल पुत्र आछेलाल का एकनालू बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। घुरईलाल वर्ष 2013 में शस्त्र अधिनियम में जेल जा चुका है।
थानाध्यक्ष कमालगंज की ओर से घुरईलाल से उनके नाम पर जारी लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त करते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई थी। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर घुरईलाल को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में घुरईलाल की ओर से उसे सात वर्ष पूर्व शस्त्र अधिनियम के मामले में सजा मिल जाने का उल्लेख करते हुए लाइसेंस निरस्त न किए जाने की गुहार लगाई गई। हालांकि जिलाधिकारी ने घुरईलाल के पूर्व में भी शस्त्र अधिनियम में दंडित किए जाने के बिदु को आधार मानते हुए उनका एकनालू बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में जिलाधिकारी ने घुरईलाल को अपनी बंदूक एक माह के अंदर विक्रय कर लाइसेंस सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। एक माह के भीतर शस्त्र बिक्री न किए जाने पर बंदूक को मालखाने में जमा करा दिया जाएगा। छह शातिर छह माह के लिए जिला बदर
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राजेपुर थाने के गांव सलेमपुर निवासी विक्की उर्फ ब्रजेश पुत्र रघुवीर, ज्ञानेंद्र उर्फ ज्ञानू पुत्र ललितप्रकाश, ग्राम जिठौली निवासी सुरेंद्र उर्फ सुरेश, रतिपाल उर्फ रतिराम पुत्रगण नरेश, वीरपाल पुत्र मुनेश्वर, कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम रोहिला निवासी सचिन पुत्र श्याम सिंह का छह माह के लिए जनपद सीमा में प्रवेश निषेध कर दिया है। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वह आरोपितों को जनपद सीमा से बाहर छोड़ने के साथ ही जिला बदर अवधि के दौरान के उसके संपर्क सूत्र भी प्राप्त कर लें, जिससे कि इस दौरान संबंधित की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।