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दहेज हत्या में सास-ससुर व पति को उम्रकैद

जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 18 महीने बाद ही गर्भवती

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Mar 2019 10:27 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2019 10:27 PM (IST)
दहेज हत्या में सास-ससुर व पति को उम्रकैद
दहेज हत्या में सास-ससुर व पति को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 18 महीने बाद ही गर्भवती महिला पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। हत्या के आरोप में सास ससुर व पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते उम्रकैद और 1.20 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं।

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जनपद एटा थाना जैथरा के गांव दहेलिया निवासी मुन्नालाल तिवारी ने नौ अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में कहा, उन्होंने अपनी पुत्री आरती की शादी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव जौरा निवासी सौरभ दीक्षित के साथ की थी। शादी के बाद पुत्री के पति के अलावा ससुर सुभाष चंद्र व सास स्नेहलता अतिरिक्त दहेज की मांग कर उत्पीड़न करने लगे। कई बार समझाने की कोशिश की। इसी बीच उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। शादी के 18 माह बाद आरोपितों ने पुत्री पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इससे उसकी मौत हो गई। मामले में मुकदमे के विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी प्रवीन सिंह व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दहेज उत्पीड़न में अभियुक्त पति सौरभ को दो वर्ष की कैद दस हजार जुर्माना, स्नेहलता व सुभाष चंद्र को दो वर्ष की कैद पांच-पांच हजार जुर्माना, हत्या में सौरभ को उम्रकैद 50 हजार जुर्माना और सास ससुर को हत्या में उम्रकैद के अलावा 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है।


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