झोलाछाप नर्सिंगहोम संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कंपिल में अवैध रुप से दीप्ती मेटरनिटी होम के नाम से अवैध अस्पताल
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कंपिल में अवैध रुप से दीप्ती मेटरनिटी होम के नाम से अवैध अस्पताल संचालित करने, अनाधिकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय और गर्भपात कराने व गलत डिग्रियां दर्शाकर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में नर्सिंग होम संचालक नीरज शाक्य के खिलाफ कंपिल थाने में एफआइआर दर्ज कर ली गई है।
डिप्टी सीएमओ डा. राजीव शाक्य की तहरीर के अनुसार नीरज शाक्य नामक व्यक्ति कंपिल में रुदायन रोड पर दीप्ती मेटरनिटी होम का संचालन कर गर्भपात के कार्यों में लिप्त है। जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश पर गठित चार सदस्यीय टीम के निरीक्षण से उक्त तथ्यों की पुष्टि हो गई है। नीरज शाक्य स्वयं को एमबीबीएस बताकर अवैध रूप से गर्भपात कराने के अनाधिकृत व्यवसाय में लिप्त है। मामले में नीरज शाक्य के विरुद्ध इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 की धारा (3), आरतीय दंड संहिता की धारा 420 एवं एमटीपी एक्ट 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत एफआइआर दर्ज करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि जांच रिपोर्ट विगत लगभग एक सप्ताह से चिकित्सा विभाग में दबी थी। सोमवार को डीएम के सख्त रुख के बाद संबंधित लिपिक ऋषि गोपाल तिवारी को आनन-फानन में एफआइआर कराने के लिए भेजा गया। थानाध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मरीजों के नाम नहीं बस नंबर होते थे
डीएम के आदेश पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट में कहा गया था कि एक छोटे से कमरे में आपरेशन थियेटर संचालित करना एवं ऑपरेशन के लिए भर्ती किये गये मरीजों का कोई रिकार्ड न रखना सिद्ध करता है कि दीप्ती मैटरनिटी होम में कुछ संदिग्ध गतिविधां चल रही हैं। दवाइयों के पर्चे पर मरीजों का नाम न लिखकर बस नंबर डालना भी किसी बड़ी संदिग्ध गतिविधि की ओर इशारा करता है। मैटरनिटी होम के मेडिकल स्टोर में खरीदी गई दवाओं की एक सूची प्राप्त हुई। सूची में ऐसी दवाओं/उपकरणों के नाम लिखे पाये गये जो प्रसव आदि में उपयोग किए जाते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि मैटरनिटी होम में अवैध तरीके से अप्रशिक्षित एवं फर्जी चिकित्सकों द्वारा प्रसव कराया जाता है।