जानलेवा हमले में अंतिम रिपोर्ट खारिज, दोबारा विवेचना का आदेश
जागरण संवाददाता फर्रुखाबाद संपत्ति के विवाद के चलते विगत नौ अक्टूबर को शीतग्रह स्वामी व उनक
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : संपत्ति के विवाद के चलते विगत नौ अक्टूबर को शीतग्रह स्वामी व उनके सात अज्ञात साथियों के खिलाफ दर्ज हुए जानलेवा हमले के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में पुलिस की ओर से अंतिम आख्या न्यायालय को भेजी गई थी। न्यायाधीश ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करते हुए दोबारा विवेचना किए जाने के आदेश कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बागकूंचा निवासी गौरव गुप्ता की ओर से कोल्ड स्टोरेज मालिक मोहन अग्रवाल सहित 8 लोगों पर जानलेवा हमला व दहशत फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक दीपक कुमार त्रिवेदी द्वारा की गई थी। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में साक्ष्यों का अभाव बताते हुए अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की थी। वादी द्वारा न्यायालय में अंतिम आख्या पर आपत्ति प्रस्तुत कर विरोध किया गया। जिसमें कहा गया कि घटना के समय दारोगा स्वयं मौके पर मौजूद थे। इसका वीडियो उपलब्ध है। साक्ष्यों को विवेचना में नहीं लिया गया है। आपत्ति से सहमत होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र कुमार सिंह ने अंतिम आख्या निरस्त कर थाना प्रभारी फर्रुखाबाद को मामले की दोबारा विवेचना का आदेश कर दिया है।