दहेज हत्या में सास ससुर को आठ वर्ष की सश्रम कैद
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में बाइक, चेन व अंगूठी न मिलने पर पांच वर्ष पूर्व महिला को
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : दहेज में बाइक, चेन व अंगूठी न मिलने पर पांच वर्ष पूर्व महिला को जलाकर मार डाला गया था। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा ने सास ससुर को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सश्रम कैद की सुनाते हुए 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त कैद के भी आदेश दिए हैं। वहीं पति को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव नरायनपुर निवासी हरदेवी ने 9 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री सीता की शादी शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव पसियापुर निवासी कबीर के साथ की थी। शादी के बाद कबीर के अलावा पिता प्रेम¨सह व मां कमला देवी दहेज में बाइक व जेवर की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर पुत्री का उत्पीड़न किया और उसे केरोसिन डालकर जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कायमगंज ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र ¨सह चौहान व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सास ससुर को गैर इरादतन हत्या में आठ-आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। दहेज उत्पीड़न में दो-दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार जुर्माना और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक-एक वर्ष की कैद व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई।