फर्रुखाबाद में दीवार बनाने के विरोध में पीट-पीटकर मार डाला, दंपति को 10 साल की सजा
फर्रुखाबाद में सात साल पहले दीवार बनाने के विरोध पर एक दंपति ने रामकुमार नामक ग्रामीण को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अदालत ने दंपति को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उन्हें 10 साल की कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कैद होगी।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। सात वर्ष पहले दीवार बनाने का ग्रामीण ने विरोध किया तो दंपती ने उसे इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश के यहां हो रही थी।
विगत बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपित दंपती को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। सजा के मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने दंपती को 10 वर्ष का कारावास सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव कोलासोता हरपालपुर निवासी रामदेवी ने 15 जून 2018 को गांव के ही रामबरन व उसकी पत्नी गुड्डी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि रामबरन उनकी जगह में दीवार बना रहा था। पति रामकुमार ने विरोध किया तो रामबरन व गुड्डी गालीगलौज कर मारपीट करने लगे।
जिससे पति रामकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल लेकर पहुंचे तो डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के दौरान एडीजीसी केके पांडेय, संजीव कुमार पाल व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैली राय ने रामबरन व गुड्डी देवी को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया था।
शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोषी दंपती को 10 साल का कारावास व 10 - 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए हैं।

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