Move to Jagran APP

17 मिलावटखोरों पर लगा 3.95 लाख का अर्थदण्ड

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी सतीश

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Feb 2019 11:25 PM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 11:25 PM (IST)
17 मिलावटखोरों पर लगा 3.95 लाख का अर्थदण्ड
17 मिलावटखोरों पर लगा 3.95 लाख का अर्थदण्ड

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मिलवटखोरी के विभिन्न मामलों में अपर जिलाधिकारी के न्यायालय से 17 दुकानदारों पर 3.95 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।जुर्माना जमा न करने वालों के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।

loksabha election banner

उन्होंने बताया कि मिश्रित दूध बेचने में संकिसा मेरापुर निवासी राधेश्याम बाथम पर 35 हजार, मेरापुर के हैदर अली व बनकटी के भगवान ¨सह पर 30 हजार, ग्राम गांधी के रामबाबू व अलीगंज हरदोई निवासी जगमोहन पर छह-छह हजार रुपये जुर्माना किया गया। खोवा में मिलावट पर शाहजहांपुर के मिर्जापुर निवासी पप्पू पर 30 हजार व पलरिया के अपमिश्रित सोनपापड़ी विक्रेता मुन्नालाल पर 35 हजार अर्थदंड लगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का व्यापार करने में तलैया लैन इमामबाड़ा के इरफान खान पर 20 हजार, भूसामंडी के ललित वर्मा पर 30 हजार, हाथी खाना के शिवा बाथम व सठे बाथम व बूरा वाली गली के ओमप्रकाश गुप्ता पर 20-20 हजार और भूसामंडी के सचिन शाक्य व नीबकरोरी के सुमन कुमार पर छह-छह हजार जुर्माना किया गया। अपमिश्रित नमकीन बेचने में मदारवाड़ी के नाथजी ट्रेडर्स पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। नुनहाई स्ट्रीट के दुकानदार संजय खंडेलवाल पर अपमिश्रित पापड़ बेचने में 15 हजार व मिलावटी गुड़ बेचने में कायमगंज के नील कमल पर छह हजार रुपये का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय में जुर्माना जमा न किए जाने पर संबंधित के खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.