प्रवक्ता को मिली जमानत
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी ने राष्ट्रपति पुरस्कार व कई अन्य पुरस्कारों से नवाजे गए मनोविज्ञान प्रवक्ता डॉ. बजरंगी यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर दी.
अयोध्या : न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) तपस्या त्रिपाठी ने राष्ट्रपति पुरस्कार व कई अन्य पुरस्कारों से नवाजे गए मनोविज्ञान प्रवक्ता डॉ. बजरंगी यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।
बजरंगी यादव के खिलाफ बीकापुर कोतवाली में पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपी के अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह ने दलील दी की वादी मुकदमा कपिल देव तिवारी होमगार्ड है, जो उसी गांव का है। गांव की पार्टी बंदी व राजनीतिक रंजिश के कारण झूठी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभियुक्त अपनी नौकरी के सिलसिले में केएनआई सुल्तानपुर में ही रहता है। न्यायालय ने इन दलीलों के मद्देनजर जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया। डॉ. बजरंगी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने पुरस्कृत किया है। सिगापुर व अन्य देशों में उन्होंने व्याख्यान दिया है।