रुदौली के पूर्व बार अध्यक्ष को मिली जमानत
स्तीकरण का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। समिति के अध्यक्ष अब्दुल हसीद भी अभियुक्त हैं, जिनकी पहले ही जमानत हो चुकी है।
अयोध्या : जिलाजज जीके पांडे ने रुदौली बार एसोसिएशन के पांच बार अध्यक्ष रहे अफसर अली आब्दी को जमानत दे दी। जमानत प्रपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद शनिवार को उनकी रिहाई का आदेश जेल अधीक्षक को भेज दिया गया। उन्होंने गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
आब्दी के विरुद्ध रुदौली थाने में जमीन के बैनामा में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभियुक्त की ओर से कैसर मेंहदी, कृपाल चंद खरे व राघवेंद्र प्रताप ¨सह ने जमानत के लिए दलील दी कि आब्दी जिला समाज कल्याण समिति के सचिव हैं। समिति की बैठक में जमीन का बैनामा किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी जमीन का बैनामा अन्य व्यक्ति चंद्र कुमार द्विवेदी ने भी किया है, जिसके निरस्तीकरण का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। समिति के अध्यक्ष अब्दुल हसीद भी अभियुक्त हैं, जिनकी पहले ही जमानत हो चुकी है।