Move to Jagran APP

रुदौली के पूर्व बार अध्यक्ष को मिली जमानत

स्तीकरण का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। समिति के अध्यक्ष अब्दुल हसीद भी अभियुक्त हैं, जिनकी पहले ही जमानत हो चुकी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 11:36 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 11:36 PM (IST)
रुदौली के पूर्व बार अध्यक्ष को मिली जमानत
रुदौली के पूर्व बार अध्यक्ष को मिली जमानत

अयोध्या : जिलाजज जीके पांडे ने रुदौली बार एसोसिएशन के पांच बार अध्यक्ष रहे अफसर अली आब्दी को जमानत दे दी। जमानत प्रपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद शनिवार को उनकी रिहाई का आदेश जेल अधीक्षक को भेज दिया गया। उन्होंने गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

loksabha election banner

आब्दी के विरुद्ध रुदौली थाने में जमीन के बैनामा में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अभियुक्त की ओर से कैसर मेंहदी, कृपाल चंद खरे व राघवेंद्र प्रताप ¨सह ने जमानत के लिए दलील दी कि आब्दी जिला समाज कल्याण समिति के सचिव हैं। समिति की बैठक में जमीन का बैनामा किए जाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी जमीन का बैनामा अन्य व्यक्ति चंद्र कुमार द्विवेदी ने भी किया है, जिसके निरस्तीकरण का मुकदमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। समिति के अध्यक्ष अब्दुल हसीद भी अभियुक्त हैं, जिनकी पहले ही जमानत हो चुकी है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.