Move to Jagran APP

जनसूचना न देने पर पंचायत सचिव का वेतन रोका

फैजाबाद: जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वांछित सूचनाएं न देना ग्राम पंचायत सचिव को महंगा पड़ गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 May 2018 12:20 AM (IST)Updated: Wed, 30 May 2018 12:20 AM (IST)
जनसूचना न देने पर पंचायत सचिव का वेतन रोका
जनसूचना न देने पर पंचायत सचिव का वेतन रोका

फैजाबाद: जनसूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वांछित सूचनाएं न देना ग्राम पंचायत सचिव को महंगा पड़ गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सचिव के वेतन आहरण पर रोक लगा दिया है। मामला विकास खंड की ग्रामसभा बल्ली कृपालपुर का है। गांवसभा निवासी विमल प्रसाद मिश्र ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत खंड विकास से सूचनाएं मांगी थी।

prime article banner

ग्राम पंचायत सचिव ने जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा, जिसकी शिकायत उसने अपीलीय अधिकारी उपनिदेशक पंचायत हरिकेश बहादुर फैजाबाद मंडल से की। उन्होंने पंचायत सचिव को निर्धारित तिथि पर उपस्थिति होने के लिए पत्र दिया, परन्तु पंचायत सचिव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलीय अधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि जबतक सूचनाएं वादी को उपलब्ध न हो, तब तक उनका वेतन आहरण न किया जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.