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बहुत हुआ समझाना..गंदगी फैलाने पर अब देना होगा अर्थदंड

अंतिम मंजूरी के साथ क्रियान्वयन में आया नगर निगम का स्वछता बाईलाज. घर के बाहर भी फैलाया कूड़ा-करकट तो भी लगेगा जुर्माना.

By JagranEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 06:45 PM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 06:45 PM (IST)
बहुत हुआ समझाना..गंदगी फैलाने पर अब देना होगा अर्थदंड
बहुत हुआ समझाना..गंदगी फैलाने पर अब देना होगा अर्थदंड

अयोध्या : शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम लोगों को लगातार जागरूकता कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ लोग शहर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग न देकर गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को अब समझाने के बजाय दंड दिया जाएगा। नगर निगम ने अपने स्वच्छता बाईलाज (उपविधि) को अंतिम मंजूरी दे दी है। बाईलाज क्रियान्वयन में आ गया है। इसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना देना होगा। यही नहीं घर के बाहर भी यदि आपने कूड़ा फेंका और उसका निस्तारण न किया तो जुर्माना देना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन ने जनता से आह्वान किया है कि वे स्वच्छता में सहयोग करें। ताकि कार्रवाई का सामना न करना पड़े। अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह ने कहाकि बाईलाज प्रभावी हो चुका है। पहले जुर्माने के बाद भी यदि गलती दोहराई जाती है तो रकम दोगुनी हो जाएगी।

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स्वच्छता बाईलाज में जुर्माने का प्रावधान

-खुले में शौच करने पर-500 रुपये

-घर की नाली नहीं बनाने पर-एक हजार रुपये

-अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर-500 रुपये

-बिना पृथक्करण किए हुए कूड़े को सौंपना-500 से पांच हजार तक

-सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के बाद गंदगी फैलाने पर-एक हजार रुपये

-शुष्क अपशिष्ट का पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर-500 रुपये

-डस्टबिन अथवा स्टोरेज कंटेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाने पर-500 रुपये

-अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफलता पर-500 से दो हजार रुपये

-कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण-एक हजार रुपये

-नाले व नालियों में गोबर इत्यादि डालकर गंदगी करने पर-500 से एक हजार रुपये

-व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से अनाधिकृत स्थल पर अपशिष्ट फैलाना-500 रुपये

-सार्वजनिक सम्मेलन एवं समारोह के पश्चात सफाई न करने पर-पांच हजार रुपये

-किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक वक्त के लिए कूड़ा डंप रखने पर-500 रुपये

-पालतू मवेशों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी अथवा आवागमन में अवरोध पर-500 रुपये

-उपकरण अथवा कपड़ों सहित अन्य किसी सामग्री की अनिर्दिष्ट स्थल पर धुलाई-500 रुपये

-बायोमेडिकल अपशिष्ट को सार्वजनिक अथवा निजी स्थल पर डंप करने पर-पांच हजार रुपये

-जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर-एक हजार रुपये

-निर्माण एवं ढहाने की अपशिष्ट का निस्तारण न करने पर-500 से दो हजार रुपये

-पालतू पशुओं के अपशिष्ट को सार्वजनिक गलियों, पार्कों एवं मार्गों पर फेंकना-500 रुपये

-घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट का पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर-500 रुपये

-उद्यान अपशिष्ट एवं पेड़ों की छंटाई से निकले कूड़े का पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर-एक हजार रुपये


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