दुष्कर्मी को 10 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना
महाराजगंज थाना क्षेत्र के ताहिरपुर बरौली गांव में यह घटना हुई थी।
अयोध्या : विशेष न्यायाधीश तृतीय ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दुष्कर्मी राघवराम वर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद मौर्य व विनोद कुमार उपाध्याय के मुताबिक घटना पांच अप्रैल 2018 की थी। आठ साल की बालिका स्कूल से आने के बाद अभियुक्त की दुकान पर कुरकुरे लेने गई थी। अभियुक्त ने कुरकुरे व बिस्कुट का लालच देकर बालिका को घर के अंदर बुला लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। बालिका रोते हुए घर की तरफ आ रही थी, तब घर वालों को माजरा पता चला। घटना की प्राथमिकी महाराजगंज थाने में दर्ज कराई गई। महाराजगंज थाना क्षेत्र के ताहिरपुर बरौली गांव में यह घटना हुई थी। जमानत न मिलने के कारण घटना के दिन से ही जेल में निरुद्ध है।