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पंचायत चुनाव में सभा व जुलूस पर लगी रोक

पंचायत चुनाव में चुनावी टेंपो बनाने के लिए चुनावी सभा एवं उम्मीदवारों के जुलूस पर रोक लग गई है। चुनाव प्रचार में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मतदान पहले चरण में 15 अप्रैल व मतगणना दो मई को है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Apr 2021 11:24 PM (IST)Updated: Wed, 07 Apr 2021 11:24 PM (IST)
पंचायत चुनाव में सभा व जुलूस पर लगी रोक
पंचायत चुनाव में सभा व जुलूस पर लगी रोक

अयोध्या : पंचायत चुनाव में चुनावी टेंपो बनाने के लिए चुनावी सभा एवं उम्मीदवारों के जुलूस पर रोक लग गई है। चुनाव प्रचार में पांच से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। मतदान पहले चरण में 15 अप्रैल व मतगणना दो मई को है। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने प्रत्याशियों के कार्यालय, प्रचार सामग्री व वाहनों के उपयोग के बारे मे 11 प्रकार की बंदिशें लगाई हैं। उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मतदान के दिन प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता, राजनीतिक दल अथवा किसी प्रत्याशी के समर्थक मतदान केंद्र तक मतदाताओं को लाने के लिए वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतदाताओं को वाहनों एवं ट्रालियों पर लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वोट डालने के लिए मतदाता स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन का इस्तेमाल मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर तक कर सकेंगे। सार्वजनिक संपत्ति पर वाल राइटिग प्रतिबंधित है।

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मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी अस्थायी कार्यालय संचालित नहीं करेगा। न ही उसमें भीड़ रहेगी। चुनाव कार्यालय पर लगे झंडा, पोस्टर, बैनर आदि की जानकारी निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी। अस्थायी चुनाव कार्यालय शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल व अस्पताल भवन के आस-पास नहीं खोला जाएगा। कार्यालय के आसपास यातायात को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। व्यय की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

प्रधान पद के प्रत्याशी को प्रचार के लिए वाहन की अनुमति नहीं है। अशक्त प्रधान पद प्रत्याशी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से एक वाहन की अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार कर सकेगा। वाहन पर झंडा, बैनर, पोस्टर व लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक है। लाउडस्पीकर सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक बज सकेगा। हैंड सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरी एवं पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्था का अनुपालन करना होगा।


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