अधिवक्ता व मुंशी के लिए अनिवार्य होगा आई कार्ड
रिपोर्ट में वकालतखाना को दीवानी न्यायालय परिसर से बाहर कलेक्ट्रेट परिसर में बताया गया है। इससे हाई कोर्ट की ओर से वकालतखाना को ई-लाइब्रेरी देने का प्रस्ताव निरस्त हो
अयोध्या : कचहरी में प्रवेश के लिए अधिवक्ताओं व उनके मुंशियों के लिए विशेष पहचानपत्र अनिवार्य होगा। इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जिला नीरज निगम ने फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व मंत्री को पत्र भेजा है। जिला जज ने संबंधित बिदुओं पर विचार-विमर्श के लिए मंगलवार की शाम अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने बुधवार को वकालतखाना में पूर्वाह्न 11 बजे सामान्य सदन की बैठक बुलाई है।
जिला जज के साथ हुई बैठक में अध्यक्ष की अगुवाई में पूर्व अध्यक्ष रंजीत बहादुर सिंह, संजीव दुबे, कालिका प्रसाद मिश्र, सूर्यनारायण सिंह, हिमांशु, आलोक खरे, अखंड यादव व हनुमान सरन शामिल थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक अधिवक्ताओं व मुंशियों के पहचानपत्र जिलाधिकारी की निगरानी में तय एजेंसी बनाएगी। इसकी वैधता पांच साल की होगी। यह कार्य आगामी 15 फरवरी तक पूरा किया जाना है।