लूट व हत्या के अभियुक्त की जमानत खारिज
गैस एजेंसी कर्मचारी से लूट व गोदाम प्रभारी रामपाल की हत्या के मामले में अभियुक्त उग्रसेन यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट पूजा सिंह ने खारिज कर दी.
अयोध्या : गैस एजेंसी कर्मचारी से लूट व गोदाम प्रभारी रामपाल की हत्या के मामले में अभियुक्त उग्रसेन यादव की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट पूजा सिंह ने खारिज कर दी। मामले के दो अन्य अभियुक्त प्रदीप गौड़ व दिलीप सोनी भी जेल में निरुद्ध हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने दलील दी कि अभियुक्त उग्रसेन का आपराधिक इतिहास है। वह हत्या लूट व अन्य कई मामलों में नामजद है। उसने दिनदहाड़े दुस्साहसिक तरीके से गैस एजेंसी पर लूट व हत्या की वारदात बीते 26 फरवरी की है। लूटेरे वारदात के बाद मौके से भाग गए थे। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया बैग व हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की है।